Domicile Certificate Application in Hindi – Step-by-Step Guide

🏡 Domicile Certificate Application in Hindi – Step-by-Step Guide | राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

अगर आप राजस्थान के किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं और मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनवाना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है। यह सर्टिफिकेट कई सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों के लिए ज़रूरी होता है।

इस लेख में हम बताएंगे कि आप ऑनलाइन माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह भी हिंदी में Step-by-Step


📋 मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?

मूल निवास प्रमाण पत्र यह सिद्ध करता है कि आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं। यह दस्तावेज़ निम्नलिखित कार्यों में उपयोगी होता है:

  • शैक्षणिक संस्थानों में राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश के लिए

  • राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन के लिए

  • विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए

  • वोटर ID, राशन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र बनवाने के लिए

📌 eMitra पोर्टल पर प्रमाण पत्र की जानकारी देखें


📑 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

राजस्थान के शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. आधार कार्ड

  2. निवास प्रमाण (बिजली बिल / पानी का बिल / किराया अनुबंध)

  3. जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र

  4. स्वघोषणा पत्र (affidavit)

  5. पासपोर्ट साइज फोटो

  6. यदि छात्र हैं, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट

📌 Affidavit कैसे बनाएँ - Rajasthan Court Formats


🧾 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

🔹 Step 1: SSO ID बनाएं या लॉगिन करें

👉 SSO ID पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।

🔹 Step 2: eMitra सेवाओं में जाएं

Citizen Services → Certificates → Domicile Certificate पर क्लिक करें।

📌 eMitra Domicile Service Page

🔹 Step 3: आवेदन फॉर्म भरें

  • व्यक्तिगत जानकारी, पता और परिवार का विवरण भरें

  • सभी दस्तावेज़ अपलोड करें

  • निवास का कारण और अवधि बताएं

🔹 Step 4: शुल्क का भुगतान करें

  • ₹50 से ₹70 तक का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें (UPI / नेट बैंकिंग / कार्ड)

🔹 Step 5: प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

  • आवेदन ट्रैक करें

  • स्वीकृति मिलने पर डैशबोर्ड से डाउनलोड करें

📎 आवेदन की स्थिति ट्रैक करें


🔗 Useful Forward Links (SEO-Friendly Internal + External Links)


FAQ – Rajasthan Mool Niwas Praman Patra (In Hindi)

Q1: क्या किरायेदार भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, अगर आपके पास किराया अनुबंध या निवास प्रमाण है तो आप आवेदन कर सकते हैं।

Q2: क्या मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए संपत्ति का मालिक होना जरूरी है?
उत्तर: नहीं, केवल निवास प्रमाण और स्थायी रहने का उद्देश्य ज़रूरी है।

Q3: प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर 5–7 कार्यदिवस के अंदर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाता है।

Q4: क्या ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं?
उत्तर: हां, आप नजदीकी eMitra केंद्र या तहसील कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Q5: आवेदन फीस कितनी होती है?
उत्तर: ₹50 से ₹70 तक की फीस होती है।


निष्कर्ष (Conclusion)

चाहे आप किरायेदार हों या संपत्ति के मालिक, यदि आप राजस्थान के शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास निवास प्रमाण है, तो आप आसानी से ऑनलाइन माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इससे आपको सरकारी योजनाओं, शिक्षा, और रोजगार में कई लाभ मिलेंगे।

👉 अभी आवेदन करें – eMitra पोर्टल पर जाएं

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